रेलवे NER गोरखपुर अपरेंटिस भर्ती 2023


महत्वपूर्ण तिथियाँ:-

  • ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि = 03.07.2023 (10.00 बजे)
  • ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि = 02.08.2023 (17.00 बजे)

आयु सीमा:-

02.08.2023 को उम्मीदवारों की आयु 15 वर्ष से कम और 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। एससी/एसटी उम्मीदवारों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष और ओबीसी के मामले में 5 वर्ष की छूट दी गई है। उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है। दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट की अनुमति है।

आवश्यक योग्यताएँ:-

उम्मीदवार को अधिसूचना जारी होने की तिथि पर न्यूनतम 50% अंकों के साथ हाई स्कूल/10वीं की निर्धारित योग्यता और अधिसूचित ट्रेड में आईटीआई उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी 03.07.2023

शारीरिक मानक:-

दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाए गए चयनित उम्मीदवारों को अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी संलग्न निर्धारित प्रारूप में मेडिकल प्रमाणपत्र जमा करना होगा। विशेष व्यापार के लिए दिव्यांगों की पात्रता रेलवे बोर्ड के दिशानिर्देशों द्वारा शासित होगी।

प्रोसेसिंग शुल्क:-

उम्मीदवारों को प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में 100/- रुपये का भुगतान करना होगा। एससी/एसटी/ईडब्ल्यूएस/दिव्यांग (पीडब्ल्यूबीडी)/महिला उम्मीदवारों को प्रोसेसिंग शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।

आवेदन का तरीका:-

उम्मीदवारों को अपने आवेदन और प्रोसेसिंग शुल्क (रु. 100/-) ऑनलाइन जमा करना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले, उम्मीदवार को स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वह इस अधिसूचना के तहत पात्र है। ऑनलाइन आवेदन के लिए सर्वर 03.07.2023 को 10.00 बजे खोला जाएगा और 02.08.2023 को 17.00 बजे बंद कर दिया जाएगा।

चयन का तरीका:-

अपरेंटिस अधिनियम, 1961 के तहत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा, जो दोनों मैट्रिकुलेशन में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के औसत प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएगी [न्यूनतम 50% (कुल) अंकों के साथ] और आईटीआई परीक्षा दोनों को समान महत्व दे रही है। उम्मीदवार एक से अधिक इकाई/स्थान का विकल्प चुन सकता है। यदि उसकी योग्यता स्थिति पहली पसंद आवंटित करने की अनुमति नहीं देती है, तो उसे बाद वाली पसंद आवंटित की जाएगी। उम्मीदवारों द्वारा अपने आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर, दस्तावेज़ सत्यापन के लिए अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए गोरखपुर में बुलाया जाएगा और उन्हें ऑनलाइन आवेदन की एक प्रति, निर्धारित प्रारूप में मेडिकल प्रमाण पत्र, 04 पासपोर्ट आकार की तस्वीर लानी होगी। , सत्यापन उद्देश्य के लिए उनके सभी मूल प्रमाणपत्र और प्रशंसापत्र। सफल उम्मीदवारों का प्रशिक्षु प्रशिक्षण आवंटित डिवीजन/यूनिट में शुरू किया जाएगा।

प्रशिक्षण एवं वजीफा:-

आरडीएटी/कानपुर में पंजीकरण के अधीन उम्मीदवारों के प्रशिक्षण की व्यवस्था केंद्रीय शिक्षुता परिषद द्वारा निर्धारित मानकों और पाठ्यक्रम के अनुसार की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को मौजूदा नियमों/निर्देशों के अनुसार निर्धारित दरों पर अप्रेंटिसशिप के दौरान वजीफा का भुगतान किया जाएगा।

अस्वीकरण:-

रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण प्राप्त अधिनियम प्रशिक्षुओं को ऐसे प्रशिक्षण के आधार पर रेलवे में रोजगार पाने का कोई दावा नहीं होगा।

अन्य शर्तें:-

  1. किसी भी रूप में प्रचार करना अयोग्यता होगी।
  2. जिन उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया गया है, वे किसी भी यात्रा/महंगाई भत्ते, आवास और भोजन व्यय के लिए पात्र नहीं हैं।
  3. इंजीनियरिंग स्नातक और डिप्लोमा धारक इस अधिसूचना के जवाब में प्रशिक्षुता के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं क्योंकि वे प्रशिक्षुता की अलग योजना द्वारा शासित होते हैं।
  4. उम्मीदवार की प्रशिक्षुता आरडीएटी/कानपुर में उनके पंजीकरण के अधीन है।
  5. चयनित उम्मीदवार प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत प्रशिक्षुता के अनुबंध को निष्पादित करेंगे और यदि ऐसा उम्मीदवार नाबालिग है, तो उसके माता-पिता/अभिभावक निर्धारित अनुबंध को निष्पादित करेंगे। प्रशिक्षुओं को समय-समय पर संशोधित प्रशिक्षुता नियम, 1962 के प्रावधानों और उन पर लागू ऐसे नियमों और विनियमों द्वारा शासित किया जाएगा।
  6. यदि कोई आवेदक अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण बंद कर देता है और वैध कारणों के बिना अपने अनुबंध के अनुसार दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसे उसे भुगतान किया गया वजीफा, प्रशिक्षण की लागत और ऐसी अन्य लागतें वापस करनी होंगी जो इसके तहत निर्धारित की जा सकती हैं। रेलवे प्रशासन द्वारा नियम।
  7. यदि गलत घोषणा पाई जाती है और उम्मीदवार रेलवे के नियमों और विनियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारी किसी भी समय रद्द की जा सकती है। इस संबंध में रेलवे प्रशासन का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। इस संबंध में किसी भी अन्य पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।