केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) को बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग में विभिन्न जिलों एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनियों में 'सिपाही' पद पर चयन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-23/नियुक्ति-01-60/2025-3872/सा०प्र०, दिनांक 05.03.2025 सह पठित गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार सरकार का पत्र संख्या-8/ब2-10-05/2025 गृ०आ० 2558, दिनांक 03.03.2025 एवं बिहार पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या पी0-03/13-01-59-2022/75 दिनांक 28.02.2025 द्वाराआरक्षण कोटिवार अधियाचना प्राप्त है।
रिक्ति :-
बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में 'सिपाही' के रिक्त पदों वितनमान लेवल-3 [21,700 - 69,100]) की संख्या 19,838 (उन्नीस हजार आठ सौ अड़तीस) है, जिसका आरक्षण कोटिवार विवरण निम्न प्रकार है।
नियुक्ति प्राधिकार :-
नियुक्ति प्राधिकार जिला स्तर के पदाधिकारी हैं। बिहार पुलिस में जिला / बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनी में सिपाही पद के पुलिस अधीक्षक/ वाहिनी समादेष्टय / पुलिस महानिदेशक द्वारा नामित पुलिस अधीक्षक
चिकित्सीय परीक्षण:-
नियुक्ति के पूर्व बिहार पुलिस हस्तक, 1978 प्रपत्र संख्या 103 के अनुसार सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण नियुक्ति प्राधिकार द्वारा कराया जाएगा। आँख, कलर ब्लाइन्डनेस, श्रवण शक्ति एवं हकलाहट की भी जाँच की जायेगी। नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य होगा। चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य पाए गये अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी।
अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन एवं पहचान:-
नियुक्ति प्राधिकार द्वारा नियुक्ति के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन बिहार पुलिस हस्तक, 1978 प्रपत्र संख्या 101 के अनुसार कराया जाएगा। प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर एवं अथवा अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यों को छुपाए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किए जाएँगे। किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में आपराधिक मामला लंबित होने अथवा न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध घोषित किए जाने पर उसे नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।