UKSSSC जूनियर इंजीनियर भर्ती 2021


उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह 'ग' के अन्तर्गत जल विद्युत निगम ( UJVN Limited ) के अवर अभियन्ता ( प्रशिक्षु ) ( जानपद ) के 25 रिक्त पदों, पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन उत्तराखण्ड ( PTCUL ) के अन्तर्गत अवर अभियन्ता ( प्रशिक्षु ) ( जानपद ) के 05 रिक्त पदों, अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण ( उरेडा ) के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियन्ता के 10 रिक्त पदों, जल विद्युत निगम ( UJVN Limited ) के अन्तर्गत अवर अभियन्ता ( प्रशिक्षु ) ( विद्युत एवं यांत्रिकी ) के 25 रिक्त पदों तथा पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अन्तर्गत अवर अभियन्ता के 11 रिक्त पदों अर्थात कुल 76 रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन।

नोट:- रिक्तियों की संख्या बढायी या घटायी जा सकती है।

महत्वपूर्ण तिथियाँ:-

  • ऑनलाइन आवेदन की प्रारम्भ तिथि =  15.12.2021 
  • ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि = 28.01.2022

वेतनमान:- रू44,900  रू142,400 ( लेवल -07 ) 

आयु सीमा:- 18 वर्ष से 42 वर्ष 

अनिवार्य अर्हता:-

भारत / राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक / संस्थान से अभियांत्रिकी की सम्बन्धित शाखा में ( जानपद ) में तीन वर्षीय डिप्लोमा, सामान्य / अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 55 प्रतिशत अंकों के साथ एवं उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए उपरोक्त अर्ह परीक्षा में केवल उत्तीर्ण होना आवश्यक है। विभागीय ( उजविनी लिमिटेड कार्यरत ) सामान्य एवं अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों को अर्ह परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए।

अनापत्ति प्रमाण-पत्रः- 

जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी / अर्द्धसरकारी सेवा में हों, उन्हें विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 

राष्ट्रीयता:-

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी:-

  1. भारत का नागरिक हो, या 
  2. तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के आशय से पहली जनवरी, 1962 ई० से पूर्व भारत आया हो; या 
  3. भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो , जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देशों, केन्या, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो। 

चरित्र:- 

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवा योजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। चयन प्रक्रिया के दौरान भी यदि अभ्यर्थी का कार्य-व्यवहार उचित नहीं पाया जाता है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर उनके विरुद्ध सम्यक् कार्यवाही की जायेगी। परीक्षा की शुचिता को बाधित करने के लिए नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी आयोग द्वारा की जायेगी।

शारीरिक स्वस्थता:- 

किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वो किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अन्तिम रुप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वो वित्त हस्त-पुस्तिका खण्ड-दो, भाग-तीन के अध्याय-तीन में मूल नियम -10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार चिकित्सा परिषद् की परीक्षा उत्तीर्ण करे। 

आरक्षण:- 

उत्तराखण्ड राज्य की जातियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती अनुसार किया जायेगा।