रेलवे RCF अधिनियम अपरेंटिस भर्ती 2023


शिक्षुता अधिनियम, 1961 के तहत तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, रेल कोच फैक्ट्री (कपूरथला) में निम्नलिखित ट्रेडों के लिए 550 एक्ट-अपरेंटिस की नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पात्र उम्मीदवार रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला की अधिकृत वेबसाइट www.rcf.indianrailways.gov.in पर निर्धारित प्रोफार्मा पर 24.03.2023 तक 24.00 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 04.03.2023 को, 24.00 घंटे के बाद, यह लिंक निष्क्रिय हो जाएगा।

आयु सीमा:-

  • उम्मीदवारों को 15 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए थी और 31.03.2023 को 24 वर्ष की आयु पूरी नहीं करनी चाहिए थी।
  • अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष और ओबीसी उम्मीदवारों के मामले में 03 वर्ष की छूट है।
  • विकलांग व्यक्तियों के लिए, ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट है।

न्यूनतम शैक्षिक योग्यता:-

  1.  उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10 वीं कक्षा की परीक्षा या इसके समकक्ष (10 + 2 परीक्षा प्रणाली के तहत) उत्तीर्ण होना चाहिए और राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी अधिसूचित व्यापार में राष्ट्रीय व्यापार प्रमाणपत्र भी होना चाहिए।
  2. अंकों के प्रतिशत की गणना करने की प्रक्रिया जहां संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत (सीजीपीए) लागू है।

शुल्क का भुगतान:-

आवेदन शुल्क (अप्रतिदेय) रुपये। 100/- का भुगतान ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जाना है और आरसीएफ/कपूरथला नकद/चेक/मनी ऑर्डर/आईपीओ/डिमांड ड्राफ्ट आदि में आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं करेंगे। उम्मीदवार ध्यान दें कि अपूर्ण या लंबित ऑनलाइन आवेदन शुल्क के लिए आरसीएफ/कपूरथला जिम्मेदार नहीं है। किसी भी कारण से लेन-देन।

आवेदन कैसे करें:-

 उम्मीदवारों को www.rcf.indianrailways.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए प्रदान की गई आरसीएफ वेबसाइट www.rcf.indianrailways.gov.in पर लॉग इन करना होगा और व्यक्तिगत विवरण/बायो-डेटा आदि सावधानी से भरना होगा।

स्कैन किया हुआ फोटोग्राफ/फोटोग्राफ की सॉफ्ट कॉपी:-

 उम्मीदवारों को अपने पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो (आकार 3.5 सेमी x 3.5 सेमी, जेपीजी / जेपीईजी प्रारूप में आवेदन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुराने नहीं, 100 पीडीआई, छवि / फ़ाइल का आकार 20 केबी -70 के बीच होना चाहिए) kb) बिना टोपी और धूप के चश्मे के उम्मीदवारों के सामने स्पष्ट दृश्य के साथ। उम्मीदवार ध्यान दें कि आरसीएफ किसी भी स्तर पर पुराने/अस्पष्ट फोटोग्राफ अपलोड करने या आवेदन पत्र में अपलोड किए गए फोटोग्राफ और उम्मीदवार की वास्तविक शारीरिक उपस्थिति के बीच किसी भी महत्वपूर्ण भिन्नता को अपलोड करने के लिए आवेदन को अस्वीकार कर सकता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे दस्तावेज़ सत्यापन के समय लाने के लिए उसी फ़ोटोग्राफ़ की दो अतिरिक्त प्रतियां अपने पास तैयार रखें।

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि:-

 ऑनलाइन आवेदन, सभी तरह से पूर्ण, ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आरसीएफ को 04.03.2023 तक 24.00 बजे तक जमा किया जा सकता है। आवेदन की कोई भौतिक प्रति आरसीएफ को भेजने की आवश्यकता नहीं है। यदि यह प्राप्त भी हो जाता है, तो भी इसे कोई संज्ञान नहीं दिया जाएगा।

प्रशिक्षण का समझौता:-

 नामित ट्रेड में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण शुरू होने से पहले, चयनित उम्मीदवार या, यदि वह नाबालिग है, तो उसके अभिभावक को अप्रेंटिसशिप के अनुबंध में प्रवेश करना होगा।

 मेडिकल फिटनेस:-

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपरेंटिस अधिनियम, 1961 और शिक्षुता नियम, 1992 के पैरा 4 (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार निर्धारित प्रारूप में दस्तावेज़ सत्यापन के समय चिकित्सा प्रमाण पत्र लेकर आएं। चिकित्सा प्रमाण पत्र सरकारी अधिकृत डॉक्टर (राजपत्रित) द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए जो कि सहायक के पद से कम न हो। केंद्रीय / राज्य अस्पताल के सर्जन।

महत्वपूर्ण निर्देश:-

  1. पात्रता, आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति और चयन के तरीके से संबंधित सभी मामलों में रेलवे प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा।
  2. रेलवे में प्रशिक्षण प्रदान करने से उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद रेलवे में उनके अवशोषण का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। श्रम मंत्रालय द्वारा 15.07.1992 को अधिसूचित शिक्षुता नियम, 1991 की अनुसूची V के पैरा -10 के अनुसार, नियोक्ता के लिए यह अनिवार्य नहीं होगा कि वह अवधि पूरी होने पर शिक्षु को कोई रोजगार प्रदान करे। उसकी स्थापना में उसका शिक्षुता प्रशिक्षण। प्रशिक्षु के लिए नियोक्ता के अधीन रोजगार स्वीकार करना अनिवार्य नहीं होगा।
  3. सगाई के लिए कोई पत्राचार मनोरंजन नहीं किया जाएगा।
  4. किसी भी रूप में पक्ष-प्रचार करने से उम्मीदवारी अयोग्य हो जाएगी और इस मामले में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
  5. यदि 10वीं उत्तीर्ण के अंक सीजीपीए में दिए गए हैं तो उसका प्रतिशत प्रारूप (ऑनलाइन आवेदन) में भी भरा जाएगा।
  6. आरसीएफ/कपूरथला के कर्मचारियों के बच्चों को छोड़कर रोजगार कार्यालय में नामांकन अनिवार्य है।